जोधपुर: राजस्थान हाईकोर्ट ने बुधवार को आसाराम को एक बड़ी राहत देते हुए उन्हें नियमित जमानत देने का फैसला सुनाया। यह फैसला कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा की डिवीजन बेंच ने लिया। आसाराम ने अपने बिगड़ते स्वास्थ्य का हवाला देते हुए नियमित जमानत के लिए याचिका दायर की थी। इसी याचिका पर आज जोधपुर स्थित राजस्थान हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। अदालत ने उनके स्वास्थ्य और उपचार की जरूरतों को देखते हुए उन्हें जमानत देने का आदेश दिया।
आपको बता दें कि आसाराम फिलहाल जोधपुर जेल में एक यौन शोषण मामले में सजा काट रहे हैं। इससे पहले भी उन्हें कई बार अस्थायी जमानत मिल चुकी है, तो कई बार उनकी जमानत याचिकाएं खारिज भी हुई हैं। लेकिन इस बार लगातार खराब हुई उनकी सेहत और चिकित्सीय रिपोर्टों को देखकर कोर्ट ने नियमित जमानत मंजूर करने का फैसला किया।
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कानून जानकारों का कहना है कि यह जमानत कुछ शर्तों के साथ दी गई है। इसके तहत आसाराम को अपने इलाज के दौरान अदालत द्वारा तय किए गए नियमों का सख्ती से पालन करना होगा।
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