Arvind Kejriwal: केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) की जमानत का विरोध करते हुए उन्हें शराब घोटाले का ‘सूत्रधार’ करार दिया। साथ ही कहा कि उनकी गिरफ्तारी के बिना जांच पूरी नहीं हो सकती थी। सीबीआई ने दिल्ली हाई कोर्ट में कहा कि केजरीवाल (Arvind Kejriwal) इस कथित घोटाले के मास्टरमाइंड हैं।

गौरतलब है कि अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) जो आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक भी हैं, को 21 मार्च को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा एक मनी लॉन्डरिंग मामले में गिरफ्तार किया गया था, जो कथित शराब नीति घोटाले से संबंधित है। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें अंतरिम जमानत दी है, लेकिन वे अभी भी जेल में हैं क्योंकि सीबीआई ने उन्हें एक संबंधित मामले में गिरफ्तार किया है।

मनीष सिसोदिया का दिया हवाला

सीबीआई के वकील एडवोकेट डीपी सिंह ने कोर्ट में कहा कि आरोपपत्र दाखिल होने से केजरीवाल को जमानत का हक नहीं मिल सकता। उन्होंने यह भी इंगित किया कि आरोपपत्र मनीष सिसोदिया और भारत राष्ट्र समिति की नेता के कविता के खिलाफ भी दाखिल किए गए थे, लेकिन कोर्ट ने उन्हें जमानत नहीं दी। सिसोदिया और कविता दोनों इस मामले में सह-आरोपी हैं।

केजरीवाल के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य का दावा

सीबीआई ने केजरीवाल की कथित संलिप्तता को दर्शाने के लिए कहा कि उन्होंने कैबिनेट प्रमुख के रूप में इस नीति पर हस्ताक्षर किए और इसे जल्दी में लागू किया। इसके अतिरिक्त, यह दावा किया गया कि यह सब तब हुआ जब देश कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर का सामना कर रहा था और कथित ‘साउथ ग्रुप’ के लोग विशेष उड़ानों से राष्ट्रीय राजधानी पहुंचे थे। सीबीआई ने कहा कि उनके पास केजरीवाल के खिलाफ पर्याप्त प्रत्यक्ष साक्ष्य हैं, और अपराध की गंभीरता को देखते हुए जमानत नहीं दी जानी चाहिए, भले ही आरोपपत्र दाखिल हो चुका हो।

सिंघवी ने कहा, बिना प्रावधानों का पालन किए हुई गिरफ्तारी

वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने केजरीवाल की ओर से कोर्ट में कहा कि सीबीआई द्वारा उनकी गिरफ्तारी केवल एक ‘इंश्योरेंस गिरफ्तारी’ थी क्योंकि उन्हें दिल्ली शराब नीति से संबंधित मनी लॉन्डरिंग मामले में जमानत मिल चुकी थी। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के सतेंद्र आंटिल के मामले का हवाला देते हुए कहा कि ऐसे मामलों में जब गिरफ्तारी के प्रावधानों का पालन नहीं होता है, तो आरोपी को जमानत मिलने का हक होता है। सिंघवी ने कहा कि केजरीवाल के खिलाफ कोई साक्ष्य नहीं है, कोई वसूली नहीं हुई है, और सीबीआई का पूरा मामला केवल hearsay साक्ष्यों पर आधारित है। उन्होंने कहा कि नीति की मंजूरी में लेफ्टिनेंट गवर्नर और लगभग 50 अन्य ब्यूरोक्रेट्स शामिल थे जो नौ विशेषज्ञ समितियों का हिस्सा थे जिन्होंने एक साल तक नीति का विश्लेषण किया।

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सिंघवी ने कहा, “यह नहीं है कि यह भ्रष्ट आदमी कमरे में बैठकर नीति तय करता है। कुल मिलाकर नौ समितियों और कम से कम 50 ब्यूरोक्रेट्स शामिल थे। यहां मुख्यमंत्री आखिरी व्यक्ति नहीं थे, यहां तक कि एल-जी ने भी साइन किया। केवल इतना हुआ कि केजरीवाल और एल-जी ने साइन किया।” उन्होंने आरोप लगाया कि सीबीआई केजरीवाल को धारणाओं और hearsay के आधार पर पकड़ने की कोशिश कर रही है, और यह आपराधिक जिम्मेदारी दिखाने का तरीका नहीं है। सिंघवी ने सवाल उठाया कि क्या यह न्यायपूर्ण है और क्या यह लोकतंत्र के लिए एक समान खेल का मैदान है।

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