Arvind Kejriwal Bail: दिल्ली हाईकोर्ट से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) को झटका लगा है। कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) की जमानत पर रोक लगा दी है। दिल्ली शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में केजरीवाल की जमानत याचिका के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट ने सुनवाई होने तक निचली अदालत के आदेश पर रोक लगा दी है। इस आदेश से अब अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) तिहाड़ जेल से अब तब तक रिहा नहीं होंगे जब तक कि हाईकोर्ट मामले की सुनवाई नहीं कर लेता।
दिल्ली हाईकोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) को दी गई जमानत के खिलाफ ईडी की याचिका पर तत्काल सुनवाई की अनुमति भी दे दी है। हाईकोर्ट ने कहा है कि जब तक हम मामले की सुनवाई पूरी नहीं कर लेते तब तक निचली अदालत का आदेश प्रभावी नहीं होगा। बता दें कि ईडी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर करते हुए दलील दी कि निचली अदालत में हमको अपनी बात रखने का मौका ही नहीं दिया गया। वहीं, केजरीवाल के वकील ने इसके जवाब में कहा कि यह तर्क सही नहीं है।
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गौरतलब है कि निचली अदालत ने 20 जून यानि गुरुवार को आम आदमी पार्टी (AAP) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े मामले में जमानत दी थी। ऐसे में अरविंद केजरीवाल आज यानि शुक्रवार को तिहाड़ जेल से बाहर आ सकते थे, लेकिन हाईकोर्ट ने इसपर रोक लगा दी है। जानकारी के मुताबिक ईडी ने गुरुवार को निचली अदालत में दलील थी कि अपराध से हुई कथित कमाई और सह आरोपियों के साथ दिल्ली के सीएम केजरीवाल जुड़े हुए हैं। इसके जवाब में केजरीवाल के वकील ने कहा था कि केंद्रीय जांच एजेंसी के पास इसको लेकर कोई सबूत नहीं है। ऐसे में जमानत दे दी जानी चाहिए।
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