Supreme Court: दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार को सोमवार सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने 5 अगस्त को दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) में 10 ‘एल्डरमेन’ यानी मनोनीत पार्षद को नामित करने के दिल्ली के उपराज्यपाल (एलजी) के फैसले को सही ठहराया है। इसके साथ ही कोर्ट ने साफ कर दिया कि एलजी को एमसीडी में पार्षद मनोनीत करने का पूरा अधिकार है। इसके लिए उन्हें दिल्ली सरकार की सहमति जरूरी नहीं है।

सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि दिल्ली के उपराज्यपाल (एलजी) एमसीडी में 10 मनोनीत पार्षद बिना सरकार की सलाह के नियुक्त कर सकते हैं। गौरतलब है कि आम आदमी पार्टी और उपराज्यपाल के बीच अधिकार क्षेत्र को लेकर हमेशा तनाव बना रहता है। अरविंद केजरीवाल की सरकार चाहती है कि उसकी मनमानी पर किसी तरह का अंकुश लगना ठीक नहीं है। दिल्ली की अरविंद केजरीवाल की सरकार इमानदारी की आड़ में भ्रष्टाचार का जो खेल खेला हैं उसकी जtद में उनकी सरकार आ गई। अपने मंत्रियों के साथ मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जहाँ तिहाड़ जेल की शोभा बढ़ा रहे है, वहीं उनकी पार्टी के नेता मनमानी करने से अब भी बाज नहीं आ रहे हैं।

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बरसात के मौसम में दिल्लीवासी जहां जल जमाव व स्वच्छ पानी के संकट से जूझ रहे हैं, वहीं दिल्ली की आम आदमी सरकार दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) पर एकाधिकार जमाने की लड़ाई लड़ रही है।

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