Sanjay Raut: शिवसेना सांसद (उद्धव गुट) संजय राउत (Sanjay Raut) को कोर्ट ने मानहानि के मामले में दोषी ठहराया है। मुंबई के शिवड़ी कोर्ट ने उन्हें 15 दिन की जेल की सजा सुनाई और 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। यह मामला बीजेपी नेता किरीट सोमैया की पत्नी मेधा सोमैया (Medha Somaiya) द्वारा दायर किया गया था, जिन्होंने राउत (Sanjay Raut) पर 100 करोड़ रुपये के मानहानि का मुकदमा किया था।

मामला वर्ष 2022 का है, जब संजय राउत (Sanjay Raut) ने मेधा सोमैया पर मुलुंड में शौचालय घोटाले में शामिल होने का आरोप लगाया था। मेधा ने राउत के आरोपों को खारिज किया और उन्हें निराधार बताया। उन्होंने राउत को उन आरोपों का सबूत पेश करने की चुनौती दी थी, लेकिन राउत कोई सबूत पेश नहीं कर सके। इसके बाद मेधा ने राउत के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया। मेधा सोमैया के वकील विवेकानंद गुप्ता ने बताया कि कोर्ट ने संजय राउत को दोषी पाया और उन्हें सजा सुनाई। मेधा ने कोर्ट में पेश की गई वीडियो क्लिप के जरिए राउत के आरोपों का खंडन किया, जिसमें राउत ने मीडिया को दिए इंटरव्यू में उन पर फिर से आरोप लगाए थे।

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सजा के बाद संजय राउत ने कहा कि वह कोर्ट के आदेश का सम्मान करते हैं, लेकिन उन्होंने इसे स्वीकार नहीं किया। राउत ने सवाल उठाया कि क्या उस देश में न्याय की उम्मीद की जा सकती है, जहां प्रधानमंत्री गणेश उत्सव के दौरान मुख्य न्यायाधीश के घर जाकर मोदक खाते हैं। यह मामला राजनीतिक गलियारे में चर्चा का विषय बन गया है और इसे लेकर विभिन्न प्रतिक्रियाएं आ रही हैं।

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