नई दिल्ली। मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह द्वारा सेना की अधिकारी कर्नल सोफिया पर दिए गए विवादास्पद बयान को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को अहम सुनवाई की। इस दौरान अदालत ने सख्त रुख अपनाते हुए न केवल उनकी माफी को खारिज किया, बल्कि स्पष्ट कहा कि घड़ियाली आंसुओं से अब काम नहीं चलेगा। अदालत ने विजय शाह की गिरफ्तारी पर फिलहाल रोक लगाई है, लेकिन मामले की जांच के लिए विशेष जांच दल (SIT) गठित करने का निर्देश दिया है।

एसआईटी करेगी निष्पक्ष जांच

सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश के डीजीपी को निर्देश दिया कि वे 3 वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों की एक SIT का गठन करें। इन अधिकारियों को सीधे भर्ती का होना चाहिए, लेकिन वे मध्य प्रदेश से संबंधित न हों। साथ ही, टीम में कम से कम एक महिला अधिकारी अनिवार्य रूप से हो। टीम का नेतृत्व एक IGP स्तर के अधिकारी करेंगे, जबकि बाकी दो सदस्य SP या उससे उच्च रैंक के होंगे।

सुनवाई के दौरान कोर्ट का सख्त लहजा

सुनवाई के दौरान विजय शाह की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मनिंदर सिंह ने माफी की पेशकश की। इस पर न्यायमूर्ति सूर्यकांत की पीठ ने तीखी टिप्पणी करते हुए कहा, “अब माफी मांग रहे हैं? आपने जो कहा वह बेहद गैरजिम्मेदाराना था। हमें आपकी माफी नहीं चाहिए। अगर फिर से माफी की बात की गई तो अदालत की अवमानना मानी जाएगी।” कोर्ट ने आगे कहा, आप एक नेता हैं, सार्वजनिक जीवन में हैं, आपको अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। देश अपनी सेना पर गर्व करता है और आपने क्या वक्त पर ये बयान दिया है, इसका अंदाजा है आपको?

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पूरे देश को ठेस पहुंची: सुप्रीम कोर्ट

न्यायालय ने कहा कि विजय शाह के बयान से न केवल सेना, बल्कि आम नागरिकों की भावनाओं को भी ठेस पहुंची है। पूरा देश आपके बयान से नाराज है। यह कोई साधारण मामला नहीं है। आपने क्या कहा है, आपने खुद वीडियो देखा है? सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार के रवैये पर भी सवाल उठाए। कोर्ट ने पूछा कि पहले एफआईआर क्यों नहीं की गई, जबकि मामला हाईकोर्ट तक पहुंच चुका था। कोर्ट ने कहा, राज्य सरकार को निष्पक्ष होना चाहिए और संवेदनशील मामलों में स्वत: संज्ञान लेना चाहिए। कोर्ट ने SIT को अपनी शुरुआती रिपोर्ट अगली सुनवाई से पहले जमा करने का आदेश दिया है। यह मामला अब 28 मई को दोबारा सूचीबद्ध किया गया है।

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