UP Nikay Chunav: उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव (UP Nikay Chunav) को लेकर सबसे बड़ी खबर सामने आई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) के जनवरी में स्थानीय निकाय चुनाव कराने के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने रोक लगाई, ओबीसी कमीशन को 31 मार्च तक रिपोर्ट सौंपनी होगी। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने कहा कि तब तक कामकाज को संभालने के लिए नियुक्त एडमिनिस्ट्रेटर कोई बड़ा नीतिगत फैसला नहीं लेंगे।

सुप्रीम कोर्ट ने जनवरी में चुनाव कराने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के एक भाग पर रोक लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को निकाय चुनाव की प्रक्रिया शुरू करने के लिए नया नोटिफिकेशन जारी करने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार की याचिका पर नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस पर तीन हफ्ते में जवाब देने को कहा है।

इसे भी पढ़ें: सीएम योगी से मिले अक्षय कुमार, फिल्म रामसेतु देखने की अपील

31 मार्च तक नहीं होंगे निकाय चुनाव

उत्तर प्रदेश में अब 31 मार्च तक निकाय चुनाव नहीं होंगे। इलाहाबाद हाईकोर्ट के जनवरी में स्थानीय निकाय चुनाव कराने के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई। ओबीसी कमीशन को 31 मार्च तक रिपोर्ट सौंपनी होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तब तक कामकाज को संभालने के लिए नियुक्त एडमिनिस्ट्रेटर कोई बड़ा नीतिगत फैसला नहीं लेंगे।

इसे भी पढ़ें: 40 चोटों ने बताई अंजलि के साथ हुए दर्दनाक हादसे की दास्तान

Spread the news