Brij Bhushan Singh: भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष रहे बृजभूषण शरण सिंह (Brij Bhushan Sharan Singh) की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। माना जा रहा है दिल्ली पुलिस (delhi police) उन्हें जल्द गिरफ्तार कर सकती है। महिला पहलवानों के साथ यौन उत्पीड़न के मामले में दिल्ली पुलिस (delhi police) ने कोर्ट में जो चार्जशीट दाखिल किया है, उसमें बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह (Brij Bhushan Sharan Singh) पर गंभीर आरोप हैं। दिल्ली पुलिस (delhi police) ने निवर्तमान भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह (Brij Bhushan Sharan Singh) पर मुकदमा चलाने की बात कही है। दिल्ली पुलिस के चार्जशीट के मुताबिक, बृजभूषण सिंह (Brij Bhushan Sharan Singh) ने महिला पहलवानों का पीछा किया और उनके साथ छेड़खानी की।
जानकारी के मुताबिक, कोर्ट में दिल्ली पुलिस ने इस मामले में करीब 1000 पेज की चार्जशीट दाखिल की है। जिसमें साफ कहा गया है कि आरोपी पर इस अपराध के लिए मुकदमा चलाया जा सकता है और सजा भी सुनाई जा सकती है। दिल्ली पुलिस ने अपने चार्जशीट के लिए कुल 108 लोगों के बयान दर्ज किए हैं। जानकारी के मुताबिक जिन 6 महिला पहलवानों ने बृजभूषण सिंह के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी उनके पक्ष में 15 लोगों ने गवाही दी है। इन गवाहों में महिला पहलवानों के परिवार के सदस्य भी शामिल हैं।
18 जुलाई को कोर्ट में पेश होंगे बृजभूषण (BrijBhushan)
गौरतलब है कि दिल्ली पुलिस ने 15 जून को यह चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की थी। पुलिस ने इस मामले में मुख्य आरोपी बृजभूषण सिंह के अलावा सभी गवाहों को समन जारी करने के लिए कहा था। इसी के बाद कोर्ट ने बृजभूषण सिंह को 18 जुलाई को अदालत में पेश होने का आदेश दिया है। दिल्ली पुलिस की तरफ से दाखिल चार्जशीट के मुताबिक, बृजभूषण शरण सिंह पर धारा 506, 354, 354A, 354D के तहत मामले दर्ज किए गए हैं। इनमें यौन उत्पीड़न करना, महिला का पीछा करना, महिला की शीलता को भंग करना जैसे गंभीर अपराध शामिल हैं। जानकारों की माने तो जिन धाराओं में केस दर्ज हुआ है, उसमें बृजभूषण सिंह को पांच साल की सजा हो सकती है।
चार्जशीट में बृजभूषण (Brij Bhushan) का पक्ष भी शामिल
दिल्ली पुलिस ने अपनी चार्जशीट में बृजभूषण सिंह का भी पक्ष रखा गया है, जिसके मुताबिक पूछताछ में उन्होंने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को नकारा है। उन्होंने पुलिस को बताया है कि वह कभी पहलवानों ने नहीं मिले हैं और उनके पास किसी का मोबाइल नंबर भी नहीं है।
एफआईआर में लगे थे गंभीर आरोप
महिला पहलवानों की शिकायत पर दिल्ली के कनॉट प्लेस थाने में रेसलिंग फेडरेशन के पूर्व अध्यक्ष और बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह (Brij Bhushan Sharan Singh) के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। बृजभूषण शरण सिंह पर दर्ज एफआईआर की जानकारी अब सामने आई है। एफआईआर के मुताबिक, बृजभूषण शरण सिंह (Brij Bhushan Sharan Singh) के खिलाफ दर्ज 2 एफआईआर में यौन शोषण की मांग और छेड़छाड़ के 10 मामलों की शिकायत है। पुलिस में एफआईआर में 10 ऐसे मामलों का जिक्र है, जिसमें बृजभूषण शरण सिंह (Brij Bhushan Sharan Singh) के खिलाफ छेड़छाड़ की शिकायत की गई है। एफआईआर के अनुसार, इन आरोपों में गलत तरीके से छूना, किसी बहाने से छाती के ऊपर हाथ रखने की कोशिश या हाथ रखना, छाती से पीठ तक हाथ को फेरना और पीछा करना शामिल है।
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इन धाराओं में केस दर्ज
जानकारी के मुताबिक महिला पहलवानों की तरफ से यह शिकायत कनॉट प्लेस थाने में 21 अप्रैल को दी गई थी, जिसमें दिल्ली पुलिस ने 28 अप्रैल को दो एफआईआर दर्ज की। ये दोनों ही एफआईआऱ आईपीसी की धारा 354 (महिला की इज्जत भंग करने के इरादे से उस पर हमला या आपराधिक बल प्रयोग), 354ए (यौन उत्पीड़न), 354डी (पीछा करना) और 34 के तहत दर्ज की गई हैं। जानकारों के मुताबिक इसमें एक से तीन साल की जेल की सजा प्रावधान है। सूत्रों के मुताबिक पहली एफआईआर में छह वयस्क पहलवानों के आरोप शामिल हैं और इसमें डब्ल्यूएफआई सचिव विनोद तोमर का भी नाम है।
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