Kanpur News: उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले के चर्चित बिकरू गांव कांड से जुड़े गैंगस्टर के मामले में गैंगेस्टर कोर्ट ने 23 दोषियों को सजा सुनाई है। कानपुर देहात की गैंगेस्टर कोर्ट ने विकास दुबे गैंग से जुड़े सदस्यों को सजा सुनाई है। कोर्ट ने बिकरू कांड में मामले में 23 दोषियों को 10-10 साल की जेल और 50-50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। वहीं गैंगेस्टर कोर्ट ने इस मामले में सात आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में बरी भी किया है।
ज्ञात हो कि 2 जुलाई, 2020 को कानपुर के बिकरू गांव में जो कांड हुआ था, उससे पूरा देश सहम सा गया था। जहां चौबेपुर थाना क्षेत्र के बिकरू गांव में दबिश देने गई पुलिस टीम पर विकास दुबे के गुर्गों ने हमला बोल दिया था। इस दौरान हुई फायरिंग में 8 पुलिसवालों की जान चली गई थी। जबकि कई पुलिसकर्मी घायल भी हो गए थे। इस मामले में चौबेपुर पुलिस ने 30 आरोपियों पर गैंगेस्टर की कार्रवाई की थी। हालांकि हमले के बाद पुलिसवालों ने विकास दुबे सहित मुख्य आरोपियों को मुठभेड़ में ढेर कर दिया था।
दबिश के दौरान सीओ समेत आठ पुलिस कर्मियों की हत्या के मामले में पुलिस ने 30 आरोपियों पर गैंगस्टर के तहत मामला दर्ज करके उनके खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की थी। इस मामले की सुनवाई एडीजे-5 दुर्गेश की कोर्ट में चल रही थी। मंगलवार को दोपहर बाद कोर्ट ने मामले में 23 आरोपियों को दोषी करार दिया और सात आरोपियों को दोषमुक्त कर दिया। कोर्ट ने 23 दोषियों को 10-10 साल की जेल के साथ ही 50-50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
23 दोषियों के नाम
गैंगेस्टर कोर्ट ने बिकरू कांड में 30 आरोपियों में 23 को दोषी पाया है। इसमें हीरु दुबे उर्फ धर्मेन्द्र, श्यामू बाजपेई, जहान सिंह यादव, दयाशंकर अग्निहोत्री उर्फ कल्लू, बब्लू मुसलमान उर्फ इस्लाम बेग, रामू बाजपेई, शशिकांत पांडेय उर्फ सोनू, शिव तिवारी उर्फ आशुतोष, विष्णुपाल उर्फ जिलेदार, शिवम दुबे उर्फ अजीत उर्फ बीडीसी, रामसिंह यादव, गोविंद सैनी, उमाकांत उर्फ गुड्डन उर्फ बउवन शुक्ल, जयकांत बाजपेई उर्फ जय, शिवम दुबे उर्फ दलाल, धीरेन्द्र कुमार धीरु उर्फ धीरज द्विवेदी, मनीष उर्फ बीरु, वीर सिंह उर्फ नन्हूं यादव, राहुल पाल, अखिलेश दीक्षित उर्फ श्याम जी, छोटू शुक्ला उर्फ अखिलेश, सुरेश वर्मा व गोपाल सैनी को दोषी मानते हुए सजा सुनाई गई है।
इसे भी पढ़ें: पुरानी पेंशन शिक्षकों का जन्म सिद्ध अधिकार
इन लोग को किया बरी
कोर्ट ने वहीं इस मामले में 7 आरोपियों को बरी भी किया है। डीजीसी राजू पोरवाल व एडीजीसी अमर सिंह भदौरिया के मुताबिक, जिन सात आरोपियों को कोर्ट से दोष मुक्त किया गया है, उनके खिलाफ वह हाई कोर्ट में अपील करेंगे। बरी किए गए आरोपियों के नाम राजेन्द्र मिश्रा, प्रशांत शुक्ल उर्फ डब्बू, अरविंद उर्फ गुड्डन त्रिवेदी, बाल गोविंद, संजू उर्फ संजय, सुशील तिवारी व रमेश चंद्र है।
इसे भी पढ़ें: प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से जुड़ी परियोजनाओं को गति देगी सरकार