Jaunpur news: उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले में 25 साल पुराने जनार्दन सिंह हत्याकांड में मंगलवार को अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया। कोर्ट ने भाजपा नेता विजय सिंह विद्यार्थी और प्रमोद सिंह को उम्रकैद की सजा सुनाते हुए 25-25 हजार रुपये का जुर्माना भी ठोका है। यह फैसला अपर सत्र न्यायधीश रंजीत कुमार की अदालत से आया है।
यह मामला सरायख्वाजा थाना क्षेत्र के इटौरी बाजार का है, जहां 3 अक्टूबर 2000 को सरेआम जनार्दन सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। घटना ने उस समय इलाके में सनसनी फैला दी थी।
क्या था पूरा मामला
वादी अनिरुद्ध सिंह ने बताया था कि हत्या से कुछ दिन पहले उनके भतीजे देवेंद्र सिंह को अजय सिंह ने धमकाया था। इसके बाद गांव में पंचायत बुलाई गई, जिससे गुस्साए अजय और उनके भाई विजय ने जनार्दन सिंह की हत्या की साजिश रच डाली।
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घटना वाले दिन जनार्दन सिंह अपने भतीजे के साथ बाइक से घर लौट रहे थे, तभी दो बाइकों पर सवार होकर आरोपी विजय सिंह, अजय सिंह और प्रमोद सिंह ने इटौरी बाजार में उन्हें घेर लिया। विजय और प्रमोद ने जनार्दन को पकड़ लिया और अजय सिंह ने ताबड़तोड़ गोलियां चला दीं। मौके पर ही जनार्दन की मौत हो गई।
एक आरोपी पहले ही हो चुका है दोषी करार
हत्या के बाद अजय सिंह को पहले ही अदालत ने उम्रकैद की सजा सुना दी थी। जबकि आरोपी विजय सिंह विद्यार्थी और प्रमोद सिंह लंबे समय तक फरार थे। अब जब ये दोनों पकड़े गए, तो अदालत ने साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर इन्हें भी दोषी करार दिया। मंगलवार को कोर्ट ने दोनों आरोपियों को दोषी ठहराते हुए उम्रकैद और 25-25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। इसके साथ ही दोनों को पुलिस अभिरक्षा में लेकर जिला कारागार भेज दिया गया है।
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