Jacqueline Fernandez ED case: बॉलीवुड एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडीज को दिल्ली हाईकोर्ट से उस समय बड़ा झटका लगा जब कोर्ट ने 200 करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दाखिल उनकी याचिका को खारिज कर दिया। जैकलीन ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की ओर से दर्ज एफआईआर और चार्जशीट को चुनौती दी थी और इसे रद्द करने की मांग की थी।
क्या था जैकलीन की याचिका में
जैकलीन ने अपनी याचिका में न केवल ईडी की एफआईआर रद्द करने की मांग की थी, बल्कि निचली अदालत द्वारा चार्जशीट पर संज्ञान लेने के आदेश को भी चुनौती दी थी। उन्होंने कोर्ट से अपील की थी कि उनके खिलाफ चल रही कानूनी प्रक्रिया को रोका जाए क्योंकि उनके ऊपर लगे सभी आरोप “झूठे और बेबुनियाद” हैं।

सुकेश चंद्रशेखर पर लगाए आरोप
जैकलीन ने कोर्ट में कहा कि उन्हें एक साजिश के तहत इस मामले में फंसाया गया है। उनका दावा है कि ठग सुकेश चंद्रशेखर और अदिति सिंह ने उनके साथ धोखाधड़ी की। जैकलीन ने यह भी कहा कि सुकेश का यह दावा भी झूठा है कि दोनों के बीच कोई रिश्ते थे। उन्होंने साफ किया कि उनका मनी लॉन्ड्रिंग से कोई लेना-देना नहीं है और सुकेश ने उन्हें सिर्फ निशाना बनाया।
ईडी का क्या है आरोप
ईडी के अनुसार, सुकेश चंद्रशेखर ने तिहाड़ जेल में रहते हुए 200 करोड़ रुपये की ठगी की और इस रकम का इस्तेमाल जैकलीन सहित कई हस्तियों को महंगे तोहफे देने में किया। जांच एजेंसी का दावा है कि जैकलीन को सुकेश से करोड़ों रुपये के गिफ्ट, ज्वेलरी और अन्य महंगी चीजें मिली थीं।
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क्या है पूरा मामला
यह मामला 2021 में उजागर हुआ था जब सुकेश चंद्रशेखर पर तिहाड़ जेल से ही बड़े पैमाने पर ठगी करने का आरोप लगा। इस ठगी में उसने 200 करोड़ रुपये की हेराफेरी की और इस पैसे का इस्तेमाल बॉलीवुड हस्तियों को महंगे गिफ्ट्स देने में किया। जैकलीन का नाम सामने आने के बाद से वह ईडी की जांच के घेरे में हैं।
कोर्ट का फैसला
दिल्ली हाईकोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि इस मामले में जांच एजेंसी के पास पर्याप्त सबूत हैं और ऐसे में एफआईआर या चार्जशीट को रद्द नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने साफ किया कि कानून की प्रक्रिया को रोका नहीं जा सकता।
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