Kolkata Case: कोलकाता में महिला ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुई रेप और हत्या की घटना ने देशभर में गहरी चिंता और आक्रोश फैलाया है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्वत: संज्ञान लिया है, और भारत के चीफ जस्टिस (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में जस्टिस जेबी परादीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच 20 अगस्त 2024 को सुनवाई करेगी।
कलकत्ता हाई कोर्ट ने पुलिस की जांच प्रक्रिया पर असंतोष जताते हुए मामले की जांच सीबीआई को सौंपने का आदेश दिया है। इस आदेश के बाद, कोर्ट ने मृतक के परिवार की ओर से दायर याचिकाओं पर विचार किया था। पुलिस ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के आसपास की स्थिति को नियंत्रित करने के लिए निषेधाज्ञा लागू की है। 18 अगस्त से 24 अगस्त तक, पांच से अधिक लोगों के इकट्ठा होने और सभा करने पर प्रतिबंध रहेगा, और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा-163(2) लागू कर दी गई है।
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इस बीच, तृणमूल कांग्रेस के सांसद सुखेंदु शेखर रॉय ने सीबीआई से कोलकाता के पुलिस कमिश्नर और आरजी मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल से पूछताछ करने की मांग की है। उन्होंने पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष की गिरफ्तारी की भी मांग की है। इस संदर्भ में पुलिस ने रविवार को टीएमसी सांसद को तलब किया। विरोध प्रदर्शनों के कारण राज्यभर में स्वास्थ्य सेवाओं पर बुरा असर पड़ा है। केंद्रीय जांच एजेंसियों के दल ने अपराध स्थल और कोलकाता पुलिस के सशस्त्र बल की चौथी बटालियन के बैरक का दौरा किया, जहां गिरफ्तार मुख्य आरोपी संजय रॉय को रखा गया है।
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