Azam Khan News: हेट स्पीच (Hate Speech Case) मामले में तीन साल की सजा सुनाए जाने के बाद रामपुर से सपा विधायक आजम खान (Azam Khan) को एक और झटका लगा है। स्पीकर सतीश महाना ने आजम खान (Azam Khan) की विधानसभा की सदस्यता को रद्द कर दिया है। एमपी-एमलए कोर्ट की तरफ से सजा सुनाए जाने के बाद आजम खान (Azam Khan) के लिए यह सबसे बड़ा झटका माना जा रहा है। यह केवल आजम खान ही नहीं समाजवादी पार्टी के लिए भी बड़ा झटका माना जाएगा, क्योंकि सपा के फाउंडर मेंबर में आजम खान (Azam Khan) का नाम आता है।

गौरतलब है कि आजम खान के खिलाफ यह कार्रवाई विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने शिकायतकर्ता आकाशदास सक्सेना की शिकायत को संज्ञान में लेते हुए की है। आकाश सक्सेना ने विधानसभा अध्यक्ष के अलावा केन्द्रीय चुनाव आयोग को भी आजम खान की सदस्यता रद्द करने की शिकायत भेजी थी। वहीं स्पीकर सतीश महाना ने आजम खान की सदस्यता रद्द करने के बाद रामपुर विधानसभा का पद रिक्त होने की सूचना भी चुनाव आयोग को भेज दी है।

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बता दें कि रामपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट (MP-MLA Court) ने हेट स्पीच के मामले (Hate Speech Case) में तीन धाराओं में आजम खान को दोषी करार देते हुए तीन साल की जेल व 25 हजार रुपए जुर्माना लगाया है। वर्ष 2019 में हेट स्पीच मामले में आजम खान (Azam Khan) को जिन तीन धाराओं में दोषी करार दिया गया, वे सभी जमानती अपराध (Bailable Offence) थे। मतलब इन मामलों में आजम खान को जमानत मिल सकती थी। हालांकि कानून आजम खान (Azam Khan) की विधायकी जाना तय था। क्योंकि दो साल से ज्यादा की सजा पर ऐसा प्रावधान है। बता दें कि यह पहले ही साफ था कि अगर सपा नेता को 2 साल से ज्यादा की सजा होती है, तो उनके राजनीतिक कॅरियर पर संकट आ सकता है।

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