Brij Bhushan Singh: महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न को लेकर विवादों में आए भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष बृज भूषण शरण (Brij Bhushan Sharan Singh) अब शक्ति प्रदर्शन के बहाने दबाव बनाने की कोशिश में हैं। हालांकि अयोध्या (Ayodhya) जिला प्रशासन ने बीजेपी (BJP) सांसद बृजभूषण शरण सिंह (Brij Bhushan Sharan Singh) को संत सम्मेलन करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया था। बृजभूषण शरण सिंह (Brij Bhushan Sharan Singh) अयोध्या के राम कथा पार्क में पांच जून को संत सम्मेलन के बहाने शक्ति प्रदर्शन करना चाह रहे थे। लेकिन अब वह अपने संसदीय क्षेत्र मंं शक्ति प्रदर्शन करने की तैयारी में हैं। गोंडा के कैसरगंज से बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह अपने क्षेत्र करनैलगंज में 11 जून को बड़ी रैली करने की तैयारी कर रहे हैं।

सूत्रों की मानें तो रैली के आयोजन की जिम्मेदारी करनैलगंज से विधायक अजय सिंह और अन्य सहयोगियों को सौंपी गई है। चर्चा है कि अजय सिंह बृजभूषण शरण सिंह के काफी करीबी हैं और विधानसभा चुनाव में उन्हें बीजेपी से टिकट दिलवाने में सांसद ने पूरा जोर लगा दिया था। बृजभूषण शरण सिंह काफी मझे नेताओं में से हैं, वह एक तीर से कई निशाने साधने में माहिर माने जाते हैं। 11 जून की उनकी रैली भी इसी रणनीति का हिस्सा है। वह मोदी सरकार की नौ साल की उपलब्धियां बताने के नाम पर रैली का आयोजन कर शक्ति प्रदर्शन करेंगे।

बता दें कि बृजभूषण शरण सिंह के साथ ठाकुर लाबी पूरी तरह से खड़ी नजर आती है। राजपूत समाज बीजेपी सांसद का खुला समर्थन कर रहा है। वहीं राजनीतिक के जानकारों का कहना है कि बीजेपी सांसद के मामले को जातीय रंग की ओर बढ़ता देख बीजेपी भी नफा नुकसान का आकलन कर रही है।

गौरतलब है कि यौन उत्पीड़न के मामले में फंसे बृजभूषण शरण सिंह (Brij Bhushan Sharan Singh) की मुश्किल बढ़ती नजर आ रही है। महिला पहलवानों की शिकायत पर दिल्ली के कनॉट प्लेस थाने में रेसलिंग फेडरेशन के पूर्व अध्यक्ष और बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह (Brij Bhushan Sharan Singh) के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। बृजभूषण शरण सिंह पर दर्ज एफआईआर की जानकारी अब सामने आई है। एफआईआर के मुताबिक, बृजभूषण शरण सिंह (Brij Bhushan Sharan Singh) के खिलाफ दर्ज 2 एफआईआर में यौन शोषण की मांग और छेड़छाड़ के 10 मामलों की शिकायत है।

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पुलिस में एफआईआर में 10 ऐसे मामलों का जिक्र है, जिसमें बृजभूषण शरण सिंह (Brij Bhushan Sharan Singh) के खिलाफ छेड़छाड़ की शिकायत की गई है। एफआईआर के अनुसार, इन आरोपों में गलत तरीके से छूना, किसी बहाने से छाती के ऊपर हाथ रखने की कोशिश या हाथ रखना, छाती से पीठ तक हाथ को फेरना और पीछा करना शामिल है।

इन धाराओं में केस दर्ज

जानकारी के मुताबिक महिला पहलवानों की तरफ से यह शिकायत कनॉट प्लेस थाने में 21 अप्रैल को दी गई थी, जिसमें दिल्ली पुलिस ने 28 अप्रैल को दो एफआईआर दर्ज की। ये दोनों ही एफआईआऱ आईपीसी की धारा 354 (महिला की इज्जत भंग करने के इरादे से उस पर हमला या आपराधिक बल प्रयोग), 354ए (यौन उत्पीड़न), 354डी (पीछा करना) और 34 के तहत दर्ज की गई हैं। जानकारों के मुताबिक इसमें एक से तीन साल की जेल की सजा प्रावधान है। सूत्रों के मुताबिक पहली एफआईआर में छह वयस्क पहलवानों के आरोप शामिल हैं और इसमें डब्ल्यूएफआई सचिव विनोद तोमर का भी नाम है।

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