Pratapgarh News: विशेष न्यायाधीश पाक्सो अधिनियम पंकज कुमार श्रीवास्तव ने राजेश वर्मा निवासी रठवत, थाना कंधई को दलित नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने के आरोप में दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। यह सजा शेष प्राकृतिक जीवन काल के लिए होगा, इसके साथ ही चालीस हजार रुपया अर्थदंड से दंडित भी किया है। अर्थदंड की राशि पीड़िता को उसके चिकित्सीय एवं मानसिक आघात की पूर्ति तथा उसके पुनर्वास हेतु प्रदान की जाएगी।

राज्य की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक प्रदीप कुमार पांडेय ने किया। वादी मुकदमा ने थाना कंधई में 13 अक्टूबर, 2018 को प्रार्थना-पत्र दिया कि उसकी बहन पीड़िता उम्र 8 वर्ष की है, जो घर पर अकेली थी, मां खेत में गई थी। मौका पाकर राजेश उसकी बहन पीड़िता को बहला- फुसलाकर अपने घर ले गया और अपने घर में मड़ई वाले कमरे में उसके साथ जबरन दुष्कर्म किया।

जब हम लोग उसे खोजते हुए आए तो वह मड़ई में रोते हुए मिली और उसके गुप्तांग से खून निकल रहा था। पूछने पर उसने बताया कि राजेश ने उसके साथ गलत काम किया है। अभियोजन की ओर से पीड़िता, पीड़िता का भाई, पीड़िता की मां, डॉक्टर, विवेचक, चिक लेखक व प्रधानाचार्य को साक्ष्य हेतु परीक्षित कराया गया। पीड़िता ने अपने बयान में कहा कि राजेश ने बिस्किट देने का बहाना बनाकर अपने घर ले गया और उसके साथ जबरन गंदा काम किया। जब खून बहने लगा तो उसने छोड़ा।

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इंस्पेक्टर को मिली जमानत (inspector got bail)

Pratapgarh News: विशेष न्यायाधीश पाक्सो अधिनियम पंकज कुमार श्रीवास्तव ने पाक्सो एक्ट में न्यायिक अभिरक्षा में रहे इंस्पेक्टर राजकिशोर की जमानत अर्जी पर सुनवाई करते हुए तीस हजार रुपए के व्यक्तिगत बंध पत्र पर व उतनी ही राशि के दो जमानत दार दाखिल करने पर अवमुक्त करने का आदेश जारी किया है।

बता दें कि गुरुवार को पाक्सो अधिनियम में इंस्पेक्टर राजकिशोर ने न्यायालय से जारी गैर जमानतीय वारंट पर आत्मसमर्पण कर अंतरिम जमानत की मांग की थी। न्यायालय द्वारा अंतरिम जमानत निरस्त करते हुए उसे न्यायिक अभिरक्षा में जिला कारागार भेज दिया था।

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