प्रतापगढ़: जनपद न्यायाधीश संजय शंकर पाण्डेय के आदेशानुसार समस्त पीएलवी के साथ प्री. लिटिगेशन स्पेशल लोक अदालत की बैठक जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव नीरज कुमार त्रिपाठी की अध्यक्षता में की गई। बैठक में सचिव ने कहा कि वैवाहिक विवादों से परेशान होने की जरूरत नहीं है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से सरल समाधान कराया जा सकता है। वैवाहिक मामलों के सरल समाधान के लिये सन्धि के आधार पर विवादों को निपटाने के लिये विशेष लोक अदालत का आयोजन किया जायेगा। उन्होंने बताया कि वैवाहिक मामलों में हो रहे विवादों से घबराने की जरूरत नहीं है।

पति-पत्नी के बीच विभिन्न कारणों से हुए विवाद का निस्तारण कराने के लिये पति, पत्नी अथवा नजदीकी रिश्तेदार दीवानी न्यायालय में स्थित जिला विधिक सेवा प्राधिकरण प्रतापगढ़ के कार्यालय में प्रार्थना पत्र दें सकता है। उन्होंने बताया कि प्रार्थना पत्र विवाद का संक्षिप्त विवरण, प्रार्थना पत्र देने वाले के नाम के साथ ही विपक्षी का नाम, पता, फोन नम्बर के साथ फोटोग्राफ और पहचान पत्र देना होगा। प्रार्थना पत्र मिलने के बाद विपक्षी को प्राधिकरण की ओर से नोटिस देकर बुलाया जायेगा। सचिव ने बताया कि विशेष लोक अदालत के माध्यम से विशेषज्ञ दोनों पक्षों को सुनकर समझौता करवाएंगे।

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आपसी सहमति के आधार पर समझौता होने के बाद लोक अदालत अपना निर्णय देगा। लोक अदालत में हुए समझौते के बाद अन्य किसी न्यायालय को चुनौती नहीं दी जा सकती। लोक अदालत का फैसला ही सर्वमान्य और अन्तिम फैसला होगा। सचिव ने बताया कि लोक अदालत से जहां एक ओर न्यायालयों में चल रहे वादों में कमी आयेगी, वहीं दूसरी ओर समझौते के आधार पर वैवाहिक विवादों का समाधान होगा। उन्होंने बताया कि जनसामान्य अधिक जानकारी के लिये टोल फ्री नम्बर 18004190234 अथवा 15100 पर सम्पर्क कर सकते है। बैठक में समस्त पीएलवी उपस्थित रहे।

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