Income Tax Return: आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने की समयसीमा का इंतजार कर रहे करदाताओं के लिए राहत भरी खबर है। आयकर विभाग ने वित्त वर्ष 2024-25 (असेसमेंट ईयर 2025-26) के लिए ITR दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई से बढ़ाकर अब 15 सितंबर 2025 कर दी है।

यह निर्णय केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने एक आधिकारिक बयान जारी करके लिया, जिसमें बताया गया कि आईटीआर फॉर्म में किए गए बड़े बदलावों और नए असेसमेंट ईयर के लिए सिस्टम को तैयार करने के लिए अतिरिक्त समय की जरूरत है। इसी को ध्यान में रखते हुए यह विस्तार दिया गया है।

आसान और सटीक ITR फाइलिंग की दिशा में कदम

सीबीडीटी ने बताया कि इस बदलाव का उद्देश्य करदाताओं को पर्याप्त समय देना है ताकि वह बिना किसी जल्दबाज़ी के सही और पूरी जानकारी के साथ ITR दाखिल कर सकें। बयान के मुताबिक, ITR प्रक्रिया में पारदर्शिता और सटीकता लाने के लिए फॉर्म में संरचनात्मक और कंटेंट से जुड़ी अहम सुधार किए गए हैं। इन सुधारों को लागू करने और उनसे जुड़े सिस्टम को अपडेट करने में समय लग रहा है।

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फॉर्म्स में किए गए हैं कई अहम बदलाव

आईटीआर-1 (सहज) और आईटीआर-4 फॉर्म को पहले ही 30 अप्रैल, 2025 को अधिसूचित किया जा चुका है। ये फॉर्म 1 अप्रैल, 2024 से 31 मार्च, 2025 के बीच हुई आय पर आधारित रिटर्न दाखिल करने के लिए इस्तेमाल होंगे। इस साल, ITR-1 में एक महत्वपूर्ण बदलाव यह किया गया है कि अब इसे सेक्शन 112A के तहत लॉन्ग-टर्म कैपिटल गेन (LTCG) को रिपोर्ट करने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है- बशर्ते कि यह गेन 1.25 लाख रुपये से अधिक न हो और करदाता को कैपिटल गेन हेड में कोई लॉस फॉरवर्ड या सेट-ऑफ नहीं करना हो। इससे पहले ITR-1 के जरिए कैपिटल गेन की रिपोर्टिंग की अनुमति नहीं थी। अब, जिन करदाताओं को लिस्टेड इक्विटी शेयरों या इक्विटी म्यूचुअल फंड्स की बिक्री से सीमित LTCG होता है, वे भी इस फॉर्म का इस्तेमाल कर सकते हैं।

कौन नहीं कर सकता ITR-1 का उपयोग

हालांकि, यह छूट हर किसी के लिए नहीं है। यदि किसी करदाता को हाउस प्रॉपर्टी की बिक्री से कैपिटल गेन हुआ है, या शॉर्ट-टर्म कैपिटल गेन हुआ है, तो वे ITR-1 नहीं भर सकते। ऐसे मामलों में दूसरे फॉर्म्स का ही उपयोग करना होगा।

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