सीके मिश्रा

Income Tax Return: भारतीय आयकर अधिनियम 1961 के अनुसार आज 31 दिसंबर जिन लोगों के खाते ऑडिट नहीं किए जा रहे हैं उनकी इनकम टैक्स रिटर्न (income tax return) भरने की आखरी दिन है। 31 दिसंबर साल का आखिरी दिन इसमें सभी लोग घूमने के योजना में होते हैं, लेकिन पिछले 2 सालों से यह दिन प्रोफेशनल के लिए बहुत भारी होता है। अगर आज इनकम टैक्स रिटर्न (income tax return) नहीं भरा तो देना होगा भारी जुर्माना। अगर आपकी आए 5,00,000 से कम है, तो आपको आज के बाद 1000 रुपए तक का जुर्माना देना होगा। लेकिन अगर आपकी इनकम 5,00,000 ज्यादा है तो आपको 10000 रुपए तक का जुर्माना देना होगा है। कोलकाता के सीनियर चार्टर्ड भाषा शुक्ल बताती हैं कि यह पेनाल्टी section 234F के अनुसार अपने आप आपके टैक्स के साथ जुड़ जाएगी जिस को इग्नोर नहीं किया जा सकता। बिना भरे आप रिटर्न फाइल नहीं कर सकते।

वित्त वर्ष 2020-21 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर है। समय सीमा से पहले ITR फाइल करने से न सिर्फ आप पेनाल्टी से बचेंगे, अगर आपने समय पर इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल किया है, तो आपको नोटिस मिलने का डर नहीं है।

इसे भी पढ़ें: इतिहास को गलत तरीके से पेश किया गया: ललित बिहारी

टैक्सपेयर्स को नए आईटी पोर्टल में ITR भरने में तकनीकी परेशानियों का सामना कर रहे हैं। ट्विटर पर तकनीकी समस्या को लेकर, अभी भी लाखों टैक्सपेयर्स नें ITR नहीं भरा है और वह आखिरी दिनों में आईटीआर फाइल करने में परेशान हो रहे हैं। दिसंबर माह के पहले से भी सरकार बाद बार याद दिला रही है कि आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न (income tax return) समय से फाइल करें यहां तक कि ट्विटर के माध्यम से सरकार रोज बता रही है कि आज कितने लोगों ने रिटर्न फाइल किया। वह पिछले घंटों में कितने रिटर्न फाइल हुए कल यानी 30 दिसंबर के ट्वीट के हिसाब से 24.39 lacs लोगों ने रिटर्न कल फाइल किया था और पिछले 1 घंटे में लगभग 2.79 lacs लोगों ने रिटर्न फाइल किया।

रिटर्न लेट फाइल करते हैं तो होने वाली परेशानियां

1- आपके द्वारा मांगा गया रिफंड की आने में देरी होगी
2- अगर आप पर टैक्स की देनदारी बनती है तो पर ब्याज देना होगा
3- अगर आपके लिए रिटर्न LOSS में है तो उसका कैरी फॉरवर्ड करने में परेशानी होगी

इसे भी पढ़ें: समय की मांग है ‘सॉल्यूशन बेस्ड जर्नलिज्म’

Spread the news