सीके मिश्र (वित्त विश्लेषक)

नई दिल्ली: भारत के आयकर अधिनियम 1961 के तहत करदाता धारा 80डी के तहत इंश्योरेंस बीमा लेकर अपनी स्वास्थ्य सुरक्षा कर सकता है। एक छोटे से प्रीमियम की राशि देकर बड़ी बीमा राशि का फायदा उठाया जा सकता है I अगर आप की उम्र 60 साल से कम है तो आपको आपको 25000 रुपए प्रीमियम की राशि की छूट मिलेगी और अगर आप सीनियर सिटीजन है तो आपको 50000 रुपए तक का प्रीमियम भुगतान की छूट मिल सकती है बशर्ते यह ध्यान रखना होगा कि बीमा की राशि का भुगतान चेक या ऑनलाइन होना चाहिए और इसमे हर साल के हिसाब से छूट मिलती है। अगर आपने अपना बीमा नहीं कराया है या बीमा नहीं लिया हुआ है तो 31 मार्च से पहले आप इसका का भुगतान कर दें तो आपको 2021 और 22 में छूट का लाभ प्राप्त होगा। धारा 80D अधिक लोकप्रिय धारा 80C से प्राप्त छूटों के अलावा कटौती की पेशकश करता है।

किसको मिलेगा ये छूट

– भारतीय और गैर आवासीय भारतीय (NRI) और हूफ मेंबर (HUF)

– अगर आप और आपके माता पिता दोनों 60 साल से कम है तो आप टोटल बीमा राशि का 50000 रुपए यानी 25000 रुपए आप अपने परिवार के लिए और 25000 रुपए अपने माता-पिता के लिए बीमा राशि का फायदा ले सकते हैं।

– दूसरी बात अगर आपकी उम्र 60 साल से कम है और आपके माता पिता की 60 साल से ज्यादा है तो आप अपने लिए तो 25000 रुपए और माता-पिता के लिए 50000 रुपए यानी टोटल 75000 रुपए का फायदा ले सकते हैं।

– तीसरी बात अगर आपकी उम्र भी 60 साल से ज्यादा है और आपके माता पिता की उम्र भी 60 साल से ज्यादा है तो उस दशा में आप 50000-50000 रुपए यानी 100000 रुपए की बीमा राशि का फायदा ले सकते हैं।

लेकिन अगर आप गैर आवासीय भारतीय (NRI) हैं तो आप 25000 रुपए की बीमा राशि का फायदा ले सकते हैं। एचयूएफ (HUF) की दशा में में आप केवल 25000 रुपए की बीमा राशि का फायदा ले सकते हैं।

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