लखनऊ: उत्तर प्रदेश में अप्रैल की पहली किस्त में प्रधानमंत्री गरीब अन्न कल्याण योजना के तहत दो से 10 अप्रैल तक राशन वितरण किया जाएगा। इसमें पात्र गृहस्थी राशनकार्डों से यूनिटों पर पांच किलो अनाज मिलेगा। प्रधानमंत्री गरीब अन्न कल्याण योजना के तहत दो से 10 अप्रैल तक अनाज बांटा जाएगा। राशन कार्डधारकों को पोर्टेबिलिटी के तहत राशन प्राप्त करने की सुविधा रहेगी और पोर्टबिलिटी चालान जारी करने की सुविधा 6 व 7 अप्रैल को उपलब्ध रहेगी। इस संबंध में प्रदेश के खाद्य आयुक्त सौरभ बाबू ने शुक्रवार को जरूरी दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं।

इसमें अन्त्योदय और पात्र गृहस्थी राशनकार्डों से सम्बद्ध यूनिटों पर पांच किलो खाद्यान्न (3 किग्रा गेहूं व 2 किलो चावल) का निःशुल्क वितरण कराया जाएगा। अपर खाद्य आयुक्त अनिल कुमार दुबे ने जानकारी दी है कि 10 अप्रैल को आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से खाद्यान्न प्राप्त न कर सकने वाले उपभोक्ताओं को मोबाइल ओटीपी वेरीफिकेशन के माध्यम से वितरण किया जाएगा। प्रत्येक दशा में यह सुनिश्चित किया जाए कि कोई भी पात्र लाभार्थी खाद्यान्न प्राप्ति से वंचित न रहें।

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प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पीएमजीकेवाई के तहत छह महीने के लिए निशुल्क राशन देने का ऐलान किया है। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा का अनाज तीन महीने तक निशुल्क देने का निर्णय लिया है।

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