प्रतापगढ़: अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट पंकज कुमार श्रीवास्तव ने बाल अपचारी थाना सांगीपुर को अपहरण, छेड़खानी व पॉक्सो एक्ट में दोषी पाते हुए आजीवन कारावास व 37 हजार रुपया अर्थदंड से दण्डित किया। अर्थदंड की कुल राशि अंकन 37 हजार रुपया पीड़िता को उसके चिकित्सीय एवं मानसिक आधार की पूर्ति एवं उसके पुनर्वास हेतु प्रदत्त किया जाएगा। राज्य की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक देवेन्द्र कुमार त्रिपाठी ने किया। वादी मुकदमा ने थानाध्यक्ष सांगीपुर के समक्ष प्रार्थना पत्र दिया कि मैं परदेश में रहकर मजदूरी करता हूं मेरे पड़ोस में रमेश पुत्र जगरुप रहते हैं।

उनके यहां उनका साला बाल अपचारी आता जाता है। मेरी बहन से रमेश व उनकी पत्नी उसे बुला कर बातचीत करती थी तथा उसके यहां आए बाल अपचारी भी मेरी बहन से हंसी मजाक करता था ।इसी बीच मेरी बहन को बाल अपचारी शादी का झांसा देकर बहला फुसलाकर भगा ले गया और उसके साथ जबरन बलात्कार किया और उसको मारा पीटा। इस मुकदमे के अन्य आरोपी गण रमेश वर्मा, अयोध्या, विंदेश्वरी व कंचन को न्यायालय ने साक्ष्य के अभाव में दोष मुक्त कर दिया।

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