प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट में गुरुवार को वाराणसी में बाबा काशी विश्वनाथ और ज्ञानवापी मस्जिद विवाद में चल रहे मुकादमें हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए मस्जिद परिसर में एएसआई सर्वेक्षण पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने वाराणसी सिविल कोर्ट के 8 अप्रैल के फैसले पर रोक लगा दी है। इससे पहले सिविल कोर्ट ने मस्जिद परिसर की जांच के लिए एएसआई सर्वेक्षण का आदेश पारित किया था। सिविल कोर्ट के इस आदेश के खिलाफ यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड और मस्जिद कमेटी की ओर से सर्वेक्षण पर रोक लगाए जाने की मांग की गई थी। मस्जिद की इंतजामिया कमेटी और यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने वाराणसी की अदालत के फैसले का विरोध करते हुए कहा था कि इस संबंध में एक मामला पहले ही हाईकोर्ट में है। ऐसे में वाराणसी की अदालत ऐसा आदेश पारित नहीं कर सकती है और इस आदेश को रद्द किया जाना चाहिए। इस मामले में बहस के बाद हाईकोर्ट ने 31 अगस्त को फैसला सुरक्षित कर लिया था।
बताते चलें कि काशी विश्वनाथ मंदिर पक्ष की अर्जी पर सिविल कोर्ट ने सर्वे का आदेश दिया था। मंदिर पक्ष का कहना है कि मुगल शासक औरंगजेब ने 1664 में काशी विश्वनाथ मंदिर को ध्वस्त कर उसके अवशेषों पर मस्जिद का निर्माण किया था। जिसे आज भी आसानी से देखा जा सकता है। मंदिर पक्ष की मांग है कि वास्तविकता जानने के लिए ज्ञानवापी मस्जिद परिसर का सर्वेक्षण कराया जाए। जिससे सच्चाई बाहर आ सके।
बाबा काशी विश्वनाथ और ज्ञानवापी मस्जिद विवाद पर हाईकोर्ट का बड़ा आदेश
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