Azam Khan: समाजवादी पार्टी (Samajwadi Party) के वरिष्ठ नेता और रामपुर (Rampur) से विधायक आजम खान (Azam Khan) को एमपी-एमएलए कोर्ट (MP-MLA Court) ने गुरुवार को तीन साल की सजा सुनाई है। हालांकि सजा सुनाए जाने के बाद उन्हें जमानत भी मिल गई है। रामपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट (MP-MLA Court) ने हेट स्पीच के मामले (Hate Speech Case) में तीन धाराओं में आजम खान को दोषी करार देते हुए तीन साल की जेल व 25 हजार रुपए जुर्माना लगाया है।

गौरतलब है कि वर्ष 2019 में हेट स्पीच मामले में आजम खान (Azam Khan) को जिन तीन धाराओं में दोषी करार दिया गया है, वे सभी जमानती अपराध (Bailable Offence) हैं। मतलब इन मामलों में आजम खान को जमानत मिल सकती थी। हालांकि कानून माना जा रहा है कि अब आजम खान (Azam Khan) की विधायिकी भी छिन जाएगी। क्योंकि दो साल से ज्यादा की सजा पर ऐसा प्रावधान है। बता दें कि यह पहले ही साफ था कि अगर सपा नेता को 2 साल से ज्यादा की सजा होती है, तो उनके राजनीतिक कॅरियर पर संकट आ सकता है।

ऐसे में सजा के एलान के बाद अब आजम खान (Azam Khan) की विधायकी में सदस्यता रद्द हो जाएगी। आजम खान को सजा के एलान से पहले कोर्ट में करीब 2 घंटे तक बहस चली। क्योंकि उनके वकील इस बात की पुरजोर कोशिश करते रहे कि आजम खान को सजा कम से कम हो। जबकि, अभियोजन पक्ष की कोशिश रही कि आजम खान को नियमानुसार लंबी सजा हो। कानून के जानकारों का कहना है कि आजम खान चाहें तो अपनी सजा के खिलाफ हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं।

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बताते चलें कि आजम खान रामपुर से 10 बार के विधायक रहे हैं और वह समाजवादी पार्टी के फाउंडिंग मेंबर्स में से एक हैं। ऐसे में उनकी विधायकी जाने का मतलब समाजवादी पार्टी के लए तगड़ा झटका है। ज्ञात हो कि इसी तरह के मामले में अयोध्या की गोसाईगंज से बीजेपी विधायक खब्बू तिवारी की भी सदस्यता रद्द हो गई थी, जब कोर्ट ने उन्हें दो साल से ज्यादा की सजा सुनाई थी।

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