Ahmed Murtaza Abbasi: गत वर्ष गोरखनाथ मंदिर की सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मियों पर जानलेवा हमले के दोषी अहमद मुर्तजा (Ahmed Murtaza) की सजा का एलान सोमवार को हो गया है। हमले के दोषी अहमद मुर्तजा (Ahmed Murtaza) को एटीएस, एनआईए स्पेशल कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई है। कोर्ट ने अहमद मुर्तजा को यूएपीए, देश के खिलाफ जंग छेड़ने, जानलेवा हमले में दोषी पाया है। मुर्तजा को नौ महीने में सुनवाई पूरी कर सजा सुनाई गई है। बता दें कि गोरखनाथ थाने में 4 अप्रैल, 2022 को गोरखनाथ मंदिर की सुरक्षा में तैनात पुलिस कर्मियों पर जानलेवा हमला करने के आरोप में मामला दर्ज हुआ था। इसके बाद मामले में एटीएस ने जांच कर चार्जशीट लगाई थी।

गौरतलब है कि गोरखनाथ मंदिर हमले की घटना में रिकार्ड 60 दिनों की न्यायिक जांच में अहमद मुर्तजा अब्बासी को एनआईए कोर्ट ने आईपीसी की धारा 121 में मौत की सजा और 307 आईपीसी में आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। बता दें कि अहमद मुर्तजा अब्बासी की गिरफ्तारी के बाद उसे मानसिक विक्षिप्त बताया जा रहा था, लेकिन जब जांच शुरू हुई तो चौंकाने वाले तथ्य सामने आए।

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जांच एजेंसियों को अहमद मुर्तजा अब्बासी के संपर्क आतंकियों से होने के सबूत मिले। गोरखपुर में वह बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में था। इसी के तहत उसने गोरखनाथ मंदिर में घुसने की कोशिश की थी, लेकिन सुरक्षाकर्मियों की चौकसी के चलते वह सफल नहीं हो सका।

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