प्रतापगढ़: अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट पंकज कुमार श्रीवास्तव (Judge POCSO Act Pankaj Kumar Srivastava) ने दुष्कर्म (rape) के आरोप में दोषी पाते हुए राकेश सरोज निवासी पद्माकरपुर थाना सांगीपुर को दस वर्ष का कठोर कारावास व पन्द्रह हजार रुपया अर्थदंड से दण्डित किया। अर्थदंड की राशि अंकन पन्द्रह हजार रुपया पीड़िता को उसके चिकित्सीय एवं मानसिक आधार की पूर्ति तथा उसके पुनर्वास हेतु प्रदत्त किया जाय। राज्य की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक देवेन्द्र कुमार त्रिपाठी ने किया। वादी मुकदमा के अनुसार अभियुक्त पीड़िता का जीजा लगता है, उसके साथ पीड़िता की बड़ी बहन की शादी हुई है, जिसके बड़े बड़े बच्चे हैं। पीड़िता की तबियत तीन चार दिन से खराब चल रही थी।

घटना 15 अक्टूबर, 2015 को राकेश पीड़िता के घर आया और हाल चाल लेने के बाद कहां कि चलों दवा दिलाकर वापस आता हूं। पीड़िता के मना करने पर उसकी मां ने कहा जाओ दवा ले आओ,तब वह लगभग तीन बजे पीड़िता को लाया और डॉक्टर से दवा लाकर चाय के साथ खाने को दिया। चाय पीने और दवा खाने के बाद पीड़िता दस-पन्द्रह मिनट बाद अचेत हो गई। जब उसे होश आया तो वह बस में थी।

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उसने जब राकेश से पूछा कहां ले चल रहें हों, तो राकेश ने कहां चुप चाप बैठी रहो नहीं तो फेंक देंगे। सुबह दिल्ली पहुंचे राकेश पीड़िता को लेकर अपने बहनोई के यहां गया,यही पर राकेश ने जबरन पीड़िता की इच्छा के विपरीत शारीरिक सम्बन्ध बनाया और धमकीं दिया कि किसी से बताई तो जान से मार देंगे।

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